नर्मदापुरम

एसपीएम के 100 मीटर के दायरे में ड्रोन के उपयोग पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुश्री सोनिया मीना ने जारी किए आदेश

नर्मदापुरम| भारत सरकार, गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रतिभूति कागज कारखाना, नर्मदापुरम को अतिसंवेदनशील क्षेत्र मानते हुए डीजीस्काई पोर्टल पर रेड ज़ोन श्रेणी में रखा गया है। इस संबंध में नर्मदापुरम कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुश्री सोनिया मीना द्वारा आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम (SOP) एवं ड्रोन रूल-2021 के तहत् प्रतिभूति कागज कारखाना, नर्मदापुरम के सम्पूर्ण परिसर एवं परिसर की चतुर्सीमा की 100 मीटर की दूरी की परिधि के अंतर्गत समाहित सम्पूर्ण परिक्षेत्र में किसी भी आकार, प्रकार एवं वजन के ड्रोन, पैराग्लाईडर, यू.ए.वी. इत्यादि का किसी भी ऊँचाई पर, किसी भी प्रयोजन एवं किसी भी उद्देश्य से उड़ाना एवं परिचालन करना या करवाना पुरी तरह प्रतिबन्धित किया जाता है।
बिना सक्षम प्राधिकारी (वरिष्ठ कमाडेण्ट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), इकाई- एस.पी.एम., नर्मदापुरम) के उक्त परिक्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाईडर, यू.ए.वी. का संचालन किये जाने पर संबंधित ड्रोन को संदिग्ध मानते हुए ड्रोन, पैराग्लाईडर, यू.ए.वी. को नष्ट/जब्त किये जाने के साथ ही संचालनकर्ता एवं मालिक के विरूद्ध ड्रोन रूल-2021 के उल्लंघन के फलस्वरूप एक लाख रूपये का जुर्माना किया जाकर उचित वैधानिक कार्यवाही की जा जाएगी।
प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन रूल-2021 के प्रावधानों को लागू किये जाने, DigiSky पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने तथा ड्रोन, पैराग्लाईडर, यूए.वी. के संचालन गतिविधियों पर नज़र रखते हुए प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के साथ ही ड्रोन रूल-2021 के प्रावधानों के तहत् NO DRONE ZONE के लिए निर्धारित “WARNING NOTICE” सम्पूर्ण प्रतिभूति कागज कारखाना परिक्षेत्र में सार्वजनिक एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर चस्पा किये जायेंगे तथा इस आदेश की सूचना का प्रचार-प्रसार किये जाने के लिए भी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, इकाई-एस.पी.एम. नर्मदापुरम (म०प्र०) को अधिकृत किया गया है।

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