सिवनी मालवा

लोकसभा चुनाव 2024 आदर्श आचार संहिता : ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई

सिवनी मालवा।लोकसभा निर्वाचन के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सिवनी मालवा के नगरीय क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को जनपद पंचायत सीईओ श्रुति चौधरी के निर्देश पर ग्राम पंचायत रजोरा जाट , लही, रतवाडा, जीरावेह, भड़ंगचिकली, बाँकाबेड़ी, कामठा, सामरधा, चौकीगवा, रजोराकुर्मी, भैंसादेह, हिरनखेड़ा, चतरखेड़ा, बाबरी सहित अन्य पंचायतों में चुनावी नारे मिटाने के साथ ही बैनर, बिजली के खंभों पर लगे पोस्टरों को निकालने की कार्रवाई की गई।

सार्वजनिक स्थल जैसे- बस स्टाप, सड़क, पुल के किनारे सरकारी खर्च पर लगाए गए होर्डिंग, राजनैतिक विज्ञापन, राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों के चित्र, संदेश वाले विज्ञापन, बिजली के खंभों एवं वृक्षों पर लगाए गए बैनर, पोस्टरों को आदर्श आचार संहिता लगने के बाद हटाया जा रहा है।

निजी घरों में किए गए दीवार लेखन, राजनैतिक विज्ञापन को 72 घंटे के भीतर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सिवनी मालवा तहसील क्षेत्र में आचार संहिता प्रभावशील होने से शासकीय-अशासकीय भवनों पर पोस्टर एवं बैनर हटाने तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया मीणा के निर्देशानुसार लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता तैनात किया गया है। यह दस्ता पोस्टर एवं बैनर हटाने तथा चुनावी नारे मिटाने का काम करेगा।

निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय-अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, पोस्टर चिपकाये जाते हैं और विद्युत व टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झडिंयां लगाई जाती है इसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।

धारा तीन के तहत किसी राजनैतिक दल के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के द्वारा यदि किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी के बिना लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है, तो उस सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा संबंधित थाने में एफआइआर दर्ज कराई जा सकती है।

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