बिना अनुमति नगर पालिका ने राजस्व की भूमि पर पुनः शुरू किया दुकान निर्माण, तहसीलदार बोले सीएमओ को कार्य बंद करने निर्देशित किया है
सिवनी मालवा में राजस्व की भू-जल मद की भूमि पर नगर पालिका परिषद के द्वारा बिना अनुमति व्यवसायिक उपयोग के लिए दुकान का निर्माण शुरू कर दिया गया था। जिस का आधा निर्माण होने के बाद तहसीलदार के द्वारा नोटिस जारी कर नगर पालिका से जवाब माँगा गया था और कार्य बंद करवा दिया गया था। कुछ दिन बीतने के बाद पुनः नगर पालिका के द्वारा उक्त दुकानों का कार्य शुरू करवा दिया गया। जबकि अभी तक नगर पालिका को राजस्व की भूमि पर निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति नहीं मिल पाई है।
तहसीलदार राकेश खजूरिया ने बताया की सिवनी मालवा के पुराने लोहिया पुल के बगल से लगे हुए भूखंड पर नगर पालिका के द्वारा बिना अनुमति व्यवसायिक उपयोग के लिए दुकान का निर्माण कराया जा रहा था। पूर्व में हमारे द्वारा कार्य बंद करवा दिया गया था अभी जानकारी प्राप्त हुई है की नगर पालिका के द्वारा पुनः निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है हमारे द्वारा सीएमओ को कार्य बंद करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है यदि कार्य बंद नहीं किया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
आपको बता दें की यदि आमजन के द्वारा बिना अनुमति किसी प्रकार का निर्माण कार्य बिना अनुमति कराया जाता है तो नगर पालिका के द्वारा कार्रवाई की जाती है। वही सिवनी मालवा नगर में मुंबई-आगरा मुख्य मार्ग पर बने पुराने लोहिया पुल के बगल में खाली बड़े भूखंड पर नगर पालिका के द्वारा ही 4 दुकानों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। जिस भूखंड पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है वह कंदेली नदी से लगा हुआ है जबकि किसी भी नदी नाले के किनारों पर निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होता है।



