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चमक विहीन गेहूं के उपार्जन के निर्देश

नर्मदापुरम। शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर चमक विहीन गेहूं के उपार्जन के लिए 10 प्रतिशत चमक विहीन गेहूं बगैर वैल्यू कट के साथ उपार्जन तथा 10 से 80 प्रतिशत गेहूं को 1/4 प्रतिशत ऑफ वन वैल्यू कट के साथ उपार्जन के निर्देश दिए गए है।

जारी निर्देशानुसार 10 प्रतिशत  से 80 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूँ के उपार्जन पर किसानों से कोई कटौत्रा किए बगैर पूर्ण समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किया जाए। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत (80%) तक ही चमकविहीन गेहूँ का उपार्जन किया जाए। उपार्जन केन्द्र के समिति प्रबंधक द्वारा सर्वेयर, गुणवत्ता परीक्षक के माध्यम से चमकविहीन गेहूँ का विधिवत रिकार्ड रखा जाए एवं संबंधित किसान की तौल की गई उपज में कितनी प्रतिशत गेहूँ की मात्रा चमकविहीन है तथा सर्वेयर एप एवं ई-उपार्जन सॉफ्टवेयर में संबंधित सर्वेयर द्वारा किसान के डाटा में चमकविहीन गेहूँ के प्रतिशत की अनिवार्य रूप से ऑनलाइन प्रविष्टि कराई जाए।

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